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समय पर शिकायत का निराकरण नहीं तो बिजली कंपनी से भी जुर्माना वसूल सकते हैं उपभोक्ता

समय पर बिजली बिल जमा न करने, घरेलू का व्यवसायिक उपयोग करने जैसे मामलों में उपभोक्ताओंं से पेनाल्टी वसूलने वाली बिजली कंपनी के लिए भी सेवा में कमी होने पर जुर्माना वसूला जा सकता है।

सागरOct 13, 2024 / 12:10 pm

Madan Tiwari

– व्यक्तिगत शिकायत 4 घंटे तो ट्रांसफार्मर खराब होने पर 12 घंटे के अंदर करना होगा सुधार, अलग-अलग सेवाओं के लिए तय है समय-सीमा

सागर. समय पर बिजली बिल जमा न करने, घरेलू का व्यवसायिक उपयोग करने जैसे मामलों में उपभोक्ताओंं से पेनाल्टी वसूलने वाली बिजली कंपनी के लिए भी सेवा में कमी होने पर जुर्माना वसूला जा सकता है। इसके लिए जरूरी है केवल उपभोक्ता का जागरूक होना। बिजली कंपनी ने स्वयं यह व्यवस्था बनाई है कि यदि कोई शहरी उपभोक्ता व्यक्तिगत शिकायत करता है तो उसका समाधान 4 घंटे के अंदर करना होगा तो वहीं यदि कहीं का सप्लाई ट्रांसफार्मर खराब होता है उसे 12 घंटे के अंदर बदलना होगा। यदि कंपनी शिकायत के बाद समय रहते सुधार नहीं कर पाई तो उसे जुर्माना लगेगा।

– मुख्यालय खुद भेज रहा जानकारी

अब तक यह देखने में आया है कि बिजली कंपनी के स्थानीय अधिकारी आमजन तक वही जानकारी पहुंचाते हैं, जिसमें वे कहीं से न फंसे। अधिकारी खुद की खामियां और फंसने वाले नियम-कायदे दफ्तरों से बाहर ही नहीं आने देते, लेकिन अब कंपनी मुख्यालय ही यह जानकारी उपभोक्ताओं के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज रही है।

– जानें किसके लिए कितना समय तय

– एफओसी

यदि किसी उपभोक्ता ने व्यक्तिगत शिकायत की है, जिसे एफओसी (फ्यूज ऑफ कॉल) कहा जाता है। इसमें सुधारने के लिए शहर में 4 और ग्रामीण क्षेत्र में 24 घंटे का समय तय है। समय पर सुधार न होने पर बिजली कंपनी को 100 रुपए प्रति दिन जुर्माना लगेगा।
– खंभे टूटने पर

यदि कहीं पर बिजली खंभा टूट या गिर गया है तो सुधार के लिए शहर में 12 व ग्रामीण क्षेत्र में 3 दिन का समय तय है, नहीं तो 100 रुपए प्रति दिन जुर्माना।
– ट्रांसफार्मर फेल

वितरण ट्रांसफार्मर फेल होने के लिए तीन कैटेगिरी तय की हैं। संभागीय मुख्यालय पर 12 घंटे के अंदर, अन्य शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे, ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य दिनों में 72 घंटे और मानसून में एक सप्ताह में सुधार करना होगा, नहीं तो प्रति उपभोक्ता को 100 रुपए जुर्माना लगेगा।

– यह भी सेवाएं शामिल

बिजली कंपनी ने बिना पूर्व सूचना के साल में चार बार से ज्यादा लगातार 12 घंटे सप्लाई बंद रहने, मीटर की जांच, बिगड़े व जले बिजली यंत्रों के बदलने, लोड बढ़ाने/घटाने, सिंगल से थ्री फेस कनेक्शन लेने, श्रेणी परिवर्तन कराने समेत अन्य सेवाओं को लेकर भी समय-सीमा तय की है और समय पर काम न होने पर जुर्माने का प्रावधान है।

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