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स्वास्थ्य आयुक्त ने निजी अस्पतालों को चेताया

बिल जारी करने के प्रावधान के उल्लंघन पर केपीएमइ संशोधन अधिनियम, 2017 की धारा 19(5) के उचित कार्रवाई होगी

बैंगलोरJun 07, 2024 / 09:34 am

Nikhil Kumar

बिल प्रस्तुत करने का निर्देश दें

स्वास्थ्य आयुक्त रणदीप डी. ने सभी जिला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे सभी निजी चिकित्सा प्रतिष्ठानों को मरीजों को प्रदान की गई सेवा के लिए अनिवार्य रूप से एक आइटम बिल प्रस्तुत करने का निर्देश दें, भले ही प्रक्रिया, उपचार या सेवाएं केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना पैकेज के तहत हों या नहीं। इसके बाद ही मरीज या उनके रिश्तेदार या परिचारक से शुल्क वसूल करें। मदवार बिल जारी करने के प्रावधान के उल्लंघन पर केपीएमइ संशोधन अधिनियम, 2017 की धारा 19(5) के उचित कार्रवाई होगी।
स्वास्थ्य आयुक्त ने कहा, उनके संज्ञान में आया है कि कुछ निजी चिकित्सा प्रतिष्ठानों ने कुछ चिकित्सा उपचारों/सेवाओं के लिए समेकित दरें तय की हैं और बिना मदवार बिल उपलब्ध कराए मरीज को उपलब्ध कराए गए बिल में केवल ऐसी समेकित दरों का ही उल्लेख कर रहे हैं।

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