भोपाल. आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। समय से पहले आयकर विवरणी दाखिल करने के लिए इन दिनों कर सलाहकार, सीए, एडवोकेट व्यस्त है। आयकरदाता आयकर विभाग के ई-पोर्टल पर ऑनलाइन भी आइटीआर फाइल कर सकते हैं। नौकरीपेशा या स्व रोजगार वाले व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार, कंपनी या फर्म संचालक भी ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अभी इनकम टैक्स भरने का फायदा यह होगा कि यदि आपका टीडीएस ज्यादा कटा है तो जल्द आयकर रिफंड मिल जाएगा। समय से आइटीआर फाइल करने का फायदा 31 जुलाई के पूर्व आयकर विवरणी दाखिल करने पर विवरणी में कोई गलती रह जाती है तो उसको सुधारने का मौका आयकरदाता को मिलता है। साथ ही लेट फीस या पेनाल्टी नहीं भरना पड़ती। साथ ही टैक्स ड्यू के मामले में अतिरिक्त ब्याज भी नहीं देना पड़ता। समय से आइटीआर फाइल नहीं करने का नुकसान यदि निर्धारित समय 31 जुलाई तक आयकरदाता ने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया तो 5 लाख की आय (इनकम) पर 1000 रुपए एवं 5 लाख रुपए से ऊपर की आय पर 5000 रुपए लेट फीस लगेगी। इसके अलावा रिटर्न समय पर नहीं भरने पर यदि आय में नुकसान हुआ है तो अगले साल के मुनाफे में यह नुकसान समायोजित नहीं होगा। इन दस्तावेजों की होगी जरूरत पैन कार्ड बैंक स्टेटमेंट -बैंकों या पोस्ट ऑफिस से ब्याज सर्टिफिकेट टैक्स-बचत निवेशों का प्रमाण फॉर्म 16 (नौकरीपेशा व्यक्तियों के लिए) सैलरी स्लिप टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म 16ए,16बी,16सी फॉर्म 26एएस और एआइएस मकान किराए की आमदनी बीमा संबंधी दस्तावेज हाउसिंग लोन पर दिए गए ब्याज की जानकारी नई या पुरानी स्कीम, किसमें फायदा एक्सपर्ट के मुताबिक अपने आयकर की गणना नई एवं पुरानी दोनों स्कीमों के तहत की जा सकती है। जिस स्कीम में कम कर दायित्व आता हो, उसके तहत अपनी विवरणी दाखिल की जा सकती है। ऐसे करदाता जिनकी व्यापार से आय है, वह पुरानी स्कीम में एक बार अंदर जा सकते हैं एवं अंदर जाकर बाहर जा सकते हैं। एक्सपर्ट से सलाह लेकर अपनी स्कीम का चयन किया जा सकता है। 31 जुलाई तक आयकर विवरणी फाइल की जा सकती है। अभी जुलाई माह शुरू हुआ है। लेकिन आखिरी तारीखों में रिटर्न फाइल करने पर पोर्टल पर दबाव आ जाता है और कई लोग रिटर्न फाइल करने से चूक जाते हैं। बाद में ऐसे लोगों पर पेनाल्टी का भार आ जाता है। सीए राजेश कुमार जैन, आयकर मामलों के जानकार