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जम्मू कश्मीर में नई सरकार की शपथ से पहले एलजी ने बदले सरकारी भर्ती और नियुक्ति के नियम

ये दिशा-निर्देश एक दशक से भी पुराने नियमों की जगह लेंगे, और निर्वाचित सरकार को बैकडोर या आउट-ऑफ-टर्न नियुक्तियां करने से रोकेंगे।

नई दिल्लीOct 13, 2024 / 12:08 am

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श्रीनगर. जम्मू-कश्मीर में नई सरकार के शपथ लेने से दो दिन पहले उप राज्यपाल (एलजी) मनोज सिन्हा ने पुलिस अधिकारियों की भर्ती और गैर-राजपत्रित पदों पर नियुक्ति के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किया है। ये दिशा-निर्देश एक दशक से भी पुराने नियमों की जगह लेंगे, और निर्वाचित सरकार को बैकडोर या आउट-ऑफ-टर्न नियुक्तियां करने से रोकेंगे।
अपडेट किए गए नियम तुरंत प्रभावी हो गए हैं। यह कदम राज्य के स्वामित्व वाली संस्थाओं जैसे कि जेएंडके बैंक, अन्य निकायों और सरकारी विभागों में एनसी और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की सरकारों द्वारा संदिग्ध भर्तियों की शिकायतों के बाद उठाया गया है। अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा और विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के बाद, ऐसी भर्तियों की शक्तियां एलजी सिन्हा के पास थीं। नई सरकार के कार्यभार संभालने के बाद ये मुख्यमंत्री को सौंप दी जाएंगी, लेकिन उन्हें नए नियमों का पालन करना होगा। पिछले दो दशक में पिछली सरकारों की ओर से लगभग 60 हजार दैनिक वेतनभोगी/तदर्थ कर्मचारी नियुक्त किए गए थे। इनमें ज्यादातर कर्मचारियों को महीनों से वेतन नहीं मिला, जिससे समाज में अशांति फैल रही है और स्थायी नियुक्ति की मांग उठ रही है।
नए नियमों में यह होगा
नए नियमों के अनुसार पुलिस अधिकारियों की भर्ती पदोन्नति और सीधी नियुक्ति के माध्यम से की जाएगी। सीधी नियुक्तियां जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग (जेकेपीएससी) द्वारा की जाएंगी, जबकि पदोन्नति की देखरेख विभागीय पदोन्नति समितियां (डीपीसी) करेंगी। नए नियम 2002 के जम्मू-कश्मीर पुलिस (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियमों की जगह लेंगे, जो अधिक पारदर्शी है। विभाग के भीतर पदोन्नति और नियुक्तियों की निगरानी के लिए मुख्य सचिव और डीजीपी जैसे वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में दो चयन समितियां स्थापित की गई हैं।
सेवा चयन बोर्ड का गठन
सामान्य प्रशासन में गैर-राजपत्रित पदों के लिए शुक्रवार को जारी अधिसूचना में जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा (विकेंद्रीकरण और भर्ती) नियम, 2010 में एक नया खंड डाला है। इसमें कहा गया है, किसी भी विभाग या सरकारी कंपनी / निगम / बोर्ड / संगठन और निकाय के अधीनस्थ सेवाओं / गैर-राजपत्रित / चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए एक सेवा चयन बोर्ड का गठन किया जाएगा, जो कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में है।

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