अपर सेशन कोर्ट ने चोरी के आरोपियों की 3-3 साल के कठोर कारावास और 20- 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा को बरकरार रखा है। यह सजा आरोपियों को सीजेएम काेर्ट ने सुनाई थी। आरोपियों ने सजा के खिलाफ अपर सेशन कोर्ट में अपील की थी। कोर्ट के अनुसार 26 जनवरी 2009 को भगवती प्रसाद गुप्ता पुत्र नाथूलाल खंडेलवाल निवासी प्रोफेसर कॉलोनी में सूने घर में चोरी की वारदात हुई थी। घर से लाखों के सोने चांदी के जेवर और 15 हजार रुपए चोरी हुए थे। कोतवाली पुलिस ने 23 जुलाई 2009 को चालान पेश किया।
https://www.patrika.com/banswara-news/father-sold-his-daughter-in-banswara-19045905
सीजेएम कोर्ट ने सुनवाई के बाद पीपलवा निवासी पीरु उर्फ परमेश पुत्र गौतम, राजेश पुत्र मंगला, राका पुत्र फूलजी, रणजीत पुत्र मंगला, बिजिया पुत्र कचरिया और आशीष पुत्र रकिया को 3- 3 वर्ष की सजा और 20- 20 हजार रुपए का अर्थ दंड सुनाया गया था। अपर लोक अभियोजक गौरव उपाध्याय ने बताया कि इस मामले में पीरु, राजेश, राका और रणजीत ने सीजेएम कोर्ट की सजा के खिलाफ अपील की थी। अपील को सेशन न्यायाधीश नवीन चौधरी ने खारिज कर दिया है।
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