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सीजेएम कोर्ट ने सुनवाई के बाद पीपलवा निवासी पीरु उर्फ परमेश पुत्र गौतम, राजेश पुत्र मंगला, राका पुत्र फूलजी, रणजीत पुत्र मंगला, बिजिया पुत्र कचरिया और आशीष पुत्र रकिया को 3- 3 वर्ष की सजा और 20- 20 हजार रुपए का अर्थ दंड सुनाया गया था। अपर लोक अभियोजक गौरव उपाध्याय ने बताया कि इस मामले में पीरु, राजेश, राका और रणजीत ने सीजेएम कोर्ट की सजा के खिलाफ अपील की थी। अपील को सेशन न्यायाधीश नवीन चौधरी ने खारिज कर दिया है।