जरूर पढ़ें यह खबरः वाहन चलाते इस युवक को पुलिस ने धरा, कर दिया देश का सबसे भारी-भरकम चालान समूह ने सिफारिश की है कि मोटर बीमा में ‘ट्रैफिक वायलेशन प्रीमियम’ (यातायात उल्लंघन प्रीमियम) की पांचवीं धारा (सेक्शन) को भी जोड़ देना चाहिए। इससे पहले मोटर बीमा में मोटर ओन डैमेन इंश्योरेंस, बेसिक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, एडिशनल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और कंपलसरी पर्सनल एक्सीडेंट प्रीमियम नाम के चार सेक्शन होते हैं।
इरडा ने आगामी 1 फरवरी 2021 तक इन सिफारिशों के संबंध में सभी हितधारकों के सुझाव मांगें हैं। इस रिपोर्ट में विभिन्न यातायात उल्लंघन की संख्या और गंभीरता के आधार पर ट्रैफिक वायलेशन प्वाइंट्स की गणना करने के लिए एक सिस्टम बनाने की सिफारिश की गई है।
ट्रैफिक वायलेशन प्रीमियम की रकम वाहन चलाने की आदतों पर निर्भर करेगी, जिनमें चालान के प्रकार और संख्या को देखा जाएगा। प्रस्ताव के मुताबिक यह प्रीमियम वाहन के पंजीकृत मालिक द्वारा देय होगा, फिर चाहे वह कोई व्यक्ति हो या संस्था।
जरूर पढ़ेंः देश में इस स्पीड पर भी हो रहे चालान, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ले सकते हैं बड़ा फैसला ट्रैफिक चालान को नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) द्वारा छांटा जाएगा और रोजाना इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया (IIB) के साथ शेयर किया जाएगा।
किस उल्लंघन पर कितने प्वाइंटः