नई दिल्ली

दिल्ली HC में Twitter ने कहा- राहुल गांधी के ट्वीट ने हमारी नीति का उल्लंघन किया…

दिल्ली हाईकोर्ट में Twitter ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों की तस्वीर साझा कर हमारी नीति का उल्लंघन किया है।

नई दिल्लीAug 11, 2021 / 02:38 pm

Nitin Singh

राहुल गांधी

नई दिल्ली। ट्विटर (Twitter) ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर की नीति का उल्लंघन किया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट में यह दावा किया है। दरअसल, राहुल गांधी पर सोशल मीडिया पर दिल्ली की नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता के परिवार की पहचान उजागर करने का आरोप है।
क्या है पूरा मामला

दरअसल, राहुल गांधी ने दिल्ली दुष्कर्म मामले में पीड़ित परिजनों की तस्वीर के साथ एक ट्वीट किया गया था। सामाजिक कार्यकर्ता मकरंद सुरेश ने इसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें राहुल गांधी के खिलाफ बाल अधिकार कानून एवं पाक्सो के तहत मुकदमा दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
याचिकाकर्ता ने की ये मांग

याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी ने राजनीतिक लाभ के लिए बच्ची के परिजनों की तस्वीर सार्वजनिक करके बाल अधिकार कानून व पाक्सो के कानून का उल्लंघन किया है। इसलिए उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया जाए।
यह भी पढ़ें

रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने पर राहुल गांधी के खिलाफ जयपुर में इस्तगासा दायर

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ट्विटर के वकील से पूछा कि क्‍या पीड़िता के माता-पिता का फोटो हटाया गया है। इस पर ट्विटर ने बताया कि राहुल गांधी द्वारा किए गए ट्वीट को हटा दिया है, उनके अकाउंट को भी लॉक किया गया है। उनके द्वारा किए ट्वीट ने हमारी पॉलिसी का भी उल्लंघन किया है।
27 सितंबर को अगली सुनवाई

फिलहाल दिल्‍ली हाई कोर्ट ने इस मामले पर नोटिस नहीं जारी किया है, लेकिन राहुल गांधी, दिल्ली पुलिस और ट्विटर को जवाब या पक्ष रखने के लिए अगली सुनवाई से पहले हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 27 सितंबर को होगी।

Hindi News / New Delhi / दिल्ली HC में Twitter ने कहा- राहुल गांधी के ट्वीट ने हमारी नीति का उल्लंघन किया…

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.