क्या है पूरा मामला दरअसल, राहुल गांधी ने दिल्ली दुष्कर्म मामले में पीड़ित परिजनों की तस्वीर के साथ एक ट्वीट किया गया था। सामाजिक कार्यकर्ता मकरंद सुरेश ने इसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें राहुल गांधी के खिलाफ बाल अधिकार कानून एवं पाक्सो के तहत मुकदमा दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
याचिकाकर्ता ने की ये मांग याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी ने राजनीतिक लाभ के लिए बच्ची के परिजनों की तस्वीर सार्वजनिक करके बाल अधिकार कानून व पाक्सो के कानून का उल्लंघन किया है। इसलिए उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया जाए।
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ट्विटर के वकील से पूछा कि क्या पीड़िता के माता-पिता का फोटो हटाया गया है। इस पर ट्विटर ने बताया कि राहुल गांधी द्वारा किए गए ट्वीट को हटा दिया है, उनके अकाउंट को भी लॉक किया गया है। उनके द्वारा किए ट्वीट ने हमारी पॉलिसी का भी उल्लंघन किया है।
27 सितंबर को अगली सुनवाई फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले पर नोटिस नहीं जारी किया है, लेकिन राहुल गांधी, दिल्ली पुलिस और ट्विटर को जवाब या पक्ष रखने के लिए अगली सुनवाई से पहले हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 27 सितंबर को होगी।