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Telegram Ban India: केंद्र सरकार द्वारा टेलीग्राम (Telegram) एप्लिकेशन को अस्थायी रूप से ब्लॉक (प्रतिबंधित) किए जाने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और अन्य उत्तरदाताओं को नोटिस जारी कर सहायक दस्तावेजों के साथ अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। अदालत अब इस मामले पर कल (गुरुवार) दोपहर 2:30 बजे दोबारा सुनवाई करेगी।
सुनवाई के दौरान टेलीग्राम की ओर से केंद्र के ब्लॉकिंग ऑर्डर पर अंतरिम रोक (Interim Protection) लगाने की मांग की गई थी। इस पर अदालत ने टिप्पणी की कि यदि इस मोड़ पर कंपनी को कोई अंतरिम राहत दी जाती है, तो इसका सीधा मतलब केंद्र सरकार के पूरे आदेश पर रोक लगाना होगा सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने इस मांग का कड़ा विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि इस चरण में टेलीग्राम को अंतरिम राहत देना व्यावहारिक रूप से मुख्य रिट याचिका को सीधे स्वीकार करने जैसा होगा, जो कि उचित नहीं है।
हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस दलील और आश्वासन को भी रिकॉर्ड पर लिया, जिसमें कहा गया कि "रातों-रात (तुरंत) कुछ भी अनपेक्षित नहीं होने जा रहा है।" सरकार के इस बयान को नोट करने के बाद अदालत ने आज की सुनवाई को समाप्त कर दिया।
गौरतलब है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा 21 जून को आयोजित होने वाली नीट (NEET) री-एग्जामिनेशन के मद्देनजर सोशल मीडिया पर फर्जी पेपर लीक और अफवाहों को रोकने के लिए सरकार ने टेलीग्राम पर 22 जून तक के लिए अस्थायी प्रतिबंध लगाया हुआ है, जिसे टेलीग्राम ने अदालत में चुनौती दी है।
Updated on:
17 Jun 2026 07:32 pm
Published on:
17 Jun 2026 07:31 pm
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