नई दिल्ली

NDA में महिलाओं की एंट्री का रास्ता खुला, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया अंतरिम आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति फिलहाल दे दी है। हालांकि NDA में एडमिशन होगा या नहीं, यह अदालत के आखिरी फैसले पर निर्भर करेगा।

नई दिल्लीAug 18, 2021 / 02:27 pm

Nitin Singh

एनडीए में महिलाओं की एंट्री

नई दिल्ली। ओलंपिक हो या अंतरिक्ष, देश की बेटियां हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने महिला अभ्यर्थियों के लिए राष्‍ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) के दरवाजे फिलहाल के लिए खोल दिए हैं। कोर्ट ने लड़कियों को 5 सितंबर को होने वाली परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है। हालांकि NDA में एडमिशन होगा या नहीं, यह अदालत के आखिरी फैसले पर निर्भर करेगा। बता दें कि एक याचिका में योग्‍य महिला अभ्‍यर्थियों के NDA में दाखिले की अनुमति मांगी गई है। इस पर जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए इसकी इजाजत दे दी है।
महिलाओं को NDA से दूर रखना संविधान का उल्लंघन

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि महिलाओं को NDA जॉइन करने से दूर रखना संविधान के अनुच्‍छेद 14, 15, 16 और 17 का उल्‍लंघन है। याचिकाकर्ता के अनुसार, ***** के आधार पर महिला अभ्‍यर्थियों को NDA में एंट्री के मौके से वंचित रखा जा रहा है। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम आदेश जारी करते हुए NDA के दरवाजे महिलाओं के लिए खोल दिए हैं।
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सैनिक स्कूलों में बेटियों को प्रवेश
गौरतलब है कि हाल ही में पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ओलंपिक में देश की बेटियों के प्रदर्शन को सराहा था। इसके साथ ही उनकी काबलियत को निखारने के लिए देश के सभी सैनिक स्कूलों में बेटियों को प्रवेश देने की घोषणा कर दी थी। बता दें कि हर साल NDA में पहुंचने वाले लड़कों में ज्यादातर सैनिक स्कूल के होते हैं। वहीं पीएम द्वारा सैनिक स्कूलों को देश के बेटियों के लिए खोलने के ऐलान के बाद NDA में महिलाओं की एंट्री की मांग तेज हो गई है।

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