महिलाओं को NDA से दूर रखना संविधान का उल्लंघन बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि महिलाओं को NDA जॉइन करने से दूर रखना संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 17 का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता के अनुसार, ***** के आधार पर महिला अभ्यर्थियों को NDA में एंट्री के मौके से वंचित रखा जा रहा है। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम आदेश जारी करते हुए NDA के दरवाजे महिलाओं के लिए खोल दिए हैं।
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सैनिक स्कूलों में बेटियों को प्रवेशगौरतलब है कि हाल ही में पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ओलंपिक में देश की बेटियों के प्रदर्शन को सराहा था। इसके साथ ही उनकी काबलियत को निखारने के लिए देश के सभी सैनिक स्कूलों में बेटियों को प्रवेश देने की घोषणा कर दी थी। बता दें कि हर साल NDA में पहुंचने वाले लड़कों में ज्यादातर सैनिक स्कूल के होते हैं। वहीं पीएम द्वारा सैनिक स्कूलों को देश के बेटियों के लिए खोलने के ऐलान के बाद NDA में महिलाओं की एंट्री की मांग तेज हो गई है।