विशेष अदालत ने रियाज पर जुर्माना भी लगाया है। केरल के पलक्कड का निवासी रियाज अबु बकर को गैरकानूनी गतिविधि रोकने की धारा के तहत दोषी पाया गया और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने का आरोप सिद्ध हुआ।
रियाज़ को 24 सितंबर 2019 में एनआईए ने गिरफ्तार किया था। इसी साल अक्टूबर में उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई।
रियाज़ को 24 सितंबर 2019 में एनआईए ने गिरफ्तार किया था। इसी साल अक्टूबर में उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई।
रियाज इस पूरे साज़िश में पकड़ा गया तीसरा आरोपी है जिसका दोष सिद्ध हुआ और सजा मिली। रियाज़ सोशल मीडिया पर अबु दुजाना के नाम से युवाओं को बरगलाने का काम करता था। दरअसल पूरा मामला केरल के कसारगोड इलाक़े के 14 युवकों और उनके परिवार के साल 2016 के मई से जुलाई के भारत छोड़ने और आईएसआईएस की गतिविधियों में शामिल होने से जुड़ा है।
इसी संबंध में पकड़े गए यास्मीन मोहम्मद ज़ाहिद को एनआईए द्वारा पेश सबूतों के आधार पर साल 2018 में 7 साल की सजा जुर्माने के साथ सुनाई गई। दूसरे आरोपी नसीदुल को साल 2021 में पाँच साल की सजा और जुर्माना लगाया गया।