नई दिल्ली

एनआईए कोर्ट का फैसला, आत्मघाती हमले की साजिश रचने के आरोपी आईएसआईएस के आतंकी को 10 साल की सजा

NIA की विशेष अदालत ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन की हिंसक विचारधारा और एजेंडे को बढ़ावा देने और कोच्चि में आत्मघाती हमलों को अंजाम देने की साजिश रचने के लिए एक ISIS सदस्य को 10 साल की सजा सुनाई है।

नई दिल्लीFeb 10, 2024 / 10:29 am

anurag mishra

अनुराग मिश्रा। नई दिल्ली: केरल के कोच्चि के महत्वपूर्ण व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर हमले और शहर में आतंकी घटना की साजिश रचने के आईएसआईएस से जुड़े आरोपी को सजा सुनाई गई। एरनाकुलम की एनआईए स्पेशल कोर्ट ने आईएसआईएस के आतंकी को दस की कठोर सजा सुनाई। आतंकी रियाज़ अबु बकर उर्फ अबु दुजाना पर कोच्चि में सीरियल सुसाइड हमले की साज़िश रचने का आरोप सिद्ध हुआ।
विशेष अदालत ने रियाज पर जुर्माना भी लगाया है। केरल के पलक्कड का निवासी रियाज अबु बकर को गैरकानूनी गतिविधि रोकने की धारा के तहत दोषी पाया गया और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने का आरोप सिद्ध हुआ।
रियाज़ को 24 सितंबर 2019 में एनआईए ने गिरफ्तार किया था। इसी साल अक्टूबर में उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई।

रियाज इस पूरे साज़िश में पकड़ा गया तीसरा आरोपी है जिसका दोष सिद्ध हुआ और सजा मिली। रियाज़ सोशल मीडिया पर अबु दुजाना के नाम से युवाओं को बरगलाने का काम करता था। दरअसल पूरा मामला केरल के कसारगोड इलाक़े के 14 युवकों और उनके परिवार के साल 2016 के मई से जुलाई के भारत छोड़ने और आईएसआईएस की गतिविधियों में शामिल होने से जुड़ा है।
इसी संबंध में पकड़े गए यास्मीन मोहम्मद ज़ाहिद को एनआईए द्वारा पेश सबूतों के आधार पर साल 2018 में 7 साल की सजा जुर्माने के साथ सुनाई गई। दूसरे आरोपी नसीदुल को साल 2021 में पाँच साल की सजा और जुर्माना लगाया गया।

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