बता दें कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्रधिकरण ने इस संबंध में आदेश दिया है। इससे पहले राज्य में सिनेमाघरों को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की इजाजत थी। वहीं रेस्टोरेंट, बार और ऑडोटोरियम को अभी भी 50 फीसदी की क्षमता के साथ ही खोलने की अनुमति हैं। वहीं शादियों को लेकर भी सरकार ने थोडी छूट दी है। नए नियमों के मुताबिक अब राजधानी में शादी में 200 लोग शामिल हो सकेंगे। पहले शादियों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 100 थी।
अगर दिल्ली में स्कूलों के दोबारों खुलने की बात करें तो 1 नंवबर से सभी कक्षाओं के स्कूलों को दोबारा खोला जा रहा है। इस दौरान सभी तरह के सामाजिक, धार्मिक, खेल-कूद जैसे आयोजनों पर रोक जारी रहेगी। नियमों में छूट देने के साथ ही गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने को भी कहा गया है। वहीं कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है।
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