नेशनल हेराल्ड मामला : स्वामी ने अदालत में इनकम टैक्स की रिपोर्ट जमाकर घोटाले का फिर किया दावा
14 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
आपको बता दें कि राहुल गांधी ने आयकर विभाग की ओर से उन्हें जारी एक नोटिस को न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसमें विभाग ने नेशनल हेराल्ड और यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच वर्ष 2011-12 में हुए वित्तीय लेन-देन के कर पुनर्मूल्यांकन को दोबारा खोले जाने के संबंध में नोटिस जारी किया था। राहुल और उनकी मां सोनिया गांधी यंग इंडिया में प्रमुख हितधारक है, जिसने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड(एजीएल) का अधिग्रहण किया है। नेशनल हेराल्ड अखबार एजीएल द्वारा प्रकाशित होता है। अदालत में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील ने पीठ से अपील करते हुए कहा कि आयकर विभाग की ओर से किसी भी दंडात्मक कदम उठाने से अंतरिम राहत दी जाए। इस पर आयकर विभाग की तरफ से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि आयकर विभाग ने राहुल गांधी के खिलाफ कर मूल्यांकन दोबारा शुरू किया है, क्योंकि उन्होंने यह सूचना दबाई कि वह यंग इंडिया के निदेशक हैं। राहुल गांधी के वकील ने कहा कि कोई भी कर-देनदारी नहीं है, क्योंकि इसके जरिए उन्होंने कोई भी आय प्राप्त नहीं किया है। बता दें कि सभी दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अगली सुनवाई 14 अगस्त के लिए मुकर्रर कर दी।