नई दिल्ली

नेशनल हेराल्ड से संबंधित टैक्स मामले में राहुल गांधी को अतंरिम राहत से दिल्ली हाईकोर्ट का इंकार

दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड से संबंधित आयकर पुनर्मूल्यांकन मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया।

नई दिल्लीAug 08, 2018 / 07:40 pm

Anil Kumar

नेशनल हेराल्ड से संबंधित टैक्स मामले में राहुल गांधी को अतंरिम राहत से दिल्ली हाईकोर्ट का इंकार

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड से संबंधित एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। जिसके बाद राहुल गांधी के मुश्किलें बढ़ गई है। बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड से संबंधित आयकर पुनर्मूल्यांकन मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया। न्यायाधीश एस. रवींद्र और न्यायाधीश ए.के. चावला की पीठ ने राहुल गांधी के वकील की उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें मामले में विभिन्न मीडिया संगठनों पर इस संबंध में समाचार प्रकाशित करने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी।

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14 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

आपको बता दें कि राहुल गांधी ने आयकर विभाग की ओर से उन्हें जारी एक नोटिस को न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसमें विभाग ने नेशनल हेराल्ड और यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच वर्ष 2011-12 में हुए वित्तीय लेन-देन के कर पुनर्मूल्यांकन को दोबारा खोले जाने के संबंध में नोटिस जारी किया था। राहुल और उनकी मां सोनिया गांधी यंग इंडिया में प्रमुख हितधारक है, जिसने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड(एजीएल) का अधिग्रहण किया है। नेशनल हेराल्ड अखबार एजीएल द्वारा प्रकाशित होता है। अदालत में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील ने पीठ से अपील करते हुए कहा कि आयकर विभाग की ओर से किसी भी दंडात्मक कदम उठाने से अंतरिम राहत दी जाए। इस पर आयकर विभाग की तरफ से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि आयकर विभाग ने राहुल गांधी के खिलाफ कर मूल्यांकन दोबारा शुरू किया है, क्योंकि उन्होंने यह सूचना दबाई कि वह यंग इंडिया के निदेशक हैं। राहुल गांधी के वकील ने कहा कि कोई भी कर-देनदारी नहीं है, क्योंकि इसके जरिए उन्होंने कोई भी आय प्राप्त नहीं किया है। बता दें कि सभी दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अगली सुनवाई 14 अगस्त के लिए मुकर्रर कर दी।

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