इससे पहले ईडी उन्हें तीन बार रिमांड पर ले चुका है। पूजा सिंघल की अगली पेशी 22 जून को होगी। मामले में ईडी के विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह ने बताया की पूजा सिंघल से ईडी ने रिमांड पर लेकर लगातार पूछताछ की थी। पेशी के दौरान ईडी के विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह, एवं पूजा सिंघल के अधिवक्ता ने अदालत में अपना पक्ष रखा। बता दें, 25 मई से पूजा सिंघल और 20 मई से सुमन जेल में बंद हैं।
सिंघल को कोर्ट ने 25 मई को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था, जिसका समय 8 जून तक था। सिंघल को 9 मई को ईडी ने गिरफ्तार किया था। जिसके बाद उन्हें तीन बार रिमांड पर लिया गया। पहली बार 5 दिन, दूसरी बार 4 दिन व तीसरी बार 5 दिन के रिमांड पर लिया गया था। जिसकी अवधि आज ही समाप्त हुई थी। पेशी के दौरान अदालत द्वारा पूछे गए सवालों पर पूजा सिंघल ने कहा कि ईडी पूछताछ के दौरान जो मेडिकल जांच हुई थी उसकी प्रिस्क्रिप्शन उपलब्ध कराया जाए। वहीं उन्होंने बताया कि जेल में उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है।
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गौरतलब है कि ईडी ने बीते 6 मई को एक साथ IAS पूजा सिंघल के करीबियों के 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान 19.31 करोड़ रुपए सहित कई दस्तावेज बरामद किए गए थे। यह छापेमारी मनरेगा घोटाले में हुई थी। जांच के दौरान मामला मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध माइनिंग तक पहुंच गया। तो वहीं ईडी द्वारा सिंघल को रिमांड पर लेने के बाद झारखंड सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया है। यह भी पढ़ें