सैन्य जानकारों का कहना है कि इस महत्वपूर्ण पद का कार्यभार किसी को नहीं दिया जा सकता। जहां तक अब इस पद पर नई नियुक्ति ही की जाएगी। बताया गया कि अब देश में रक्षा मामलों से जुड़ी एक उच्च स्तरीय समिति यह तय करेगी कि अगला सीडीएस कौन होगा। जल्द ही इस बारे में चर्चा के बारे निर्णय लिया जा सकता है।
अगर सीडीएस पद के नियमों और प्रावधानों की बात करें तो किसी सेना प्रमुख को सीडीएस बनाया जा सकता है। इस पद पर तैनात अधिकारी का वेतन और सुविधाएं अन्य सेना प्रमुखों के बराबर रखी गई हैं। वहीं इसमें आयु सीमा का नियम बाधा न बने, इसके लिए सीडीएस पद पर रहने वाले अधिकारी अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक इस पद पर काम कर सकेंगे।
नियमों के अनुसार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) पद से सेवानिवृत्त यानि रिटायर होने वाला शख्स किसी भी सरकारी पद को ग्रहण नहीं कर सकता। इसके साथ ही सीडीएस के पद से सेवानिवृत्ति के 5 वर्ष बाद तक भी बिना इजाजत कोई भी निजी रोजगार करने का अधिकार नहीं है।
बता दें कि केंद्र सरकार ने साल 2019 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) पद सृजित किया था। वहीं भारतीय सेना के प्रमुख बिपिन रावत को 30 दिसंबर 2019 को देश के पहले सीडीएस का पद सौंपा गया। इसके बाद से वे इस पद पर रहकर कार्य कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक भारत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) का पद सृजित करने की कार्रवाई कई सालों से चल रही थी। साल 2001 में मंत्रियों के एक समूह ने सीडीएस के पद से सृजित करने की सिफारिश की थी। मंत्रियों का यह जीओएम कारगिल समीक्षा समिति (1999) की रिपोर्ट का अध्ययन कर रहा था।