नई दिल्ली

PF Account को लेकर आया बड़ा अपडेट, अब इस डॉक्यूमेंट के बिना भी पैसे निकाल सकेंगे नॉमिनी

Nominees will be able to withdraw money even without Aadhar card : जयपुर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पीएफ खाते के दावा निपटान के नियमों में बड़ा बदलाव किया है।

नई दिल्लीMay 21, 2024 / 10:43 am

Manoj Kumar

Employees’ Provident Fund

Nominees will be able to withdraw money even without Aadhar card : जयपुर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पीएफ खाते (PF account) के दावा निपटान के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। संगठन ने उन मामलों में राहत दी है, जिनमें ईपीएफओ सदस्य का निधन हो गया है और उनका आधार विवरण पीएफ खाते से लिंक(Aadhaar Details Linked to PF Account) नहीं है या जानकारियों का मिलान यूएएन (UAN) से नहीं हो रहा है। अब इनके नॉमिनी या दावेदार आधार विवरण के बिना भी पीएफ खाते (PF account) की रकम पा सकेंगे।
ईपीएफओ के सर्कुलर के मुताबिक, ईपीएफ सदस्यों की मृत्यु के मामले में क्षेत्रीय अधिकारियों को उनके आधार विवरण को जोड़ने और उनका सत्यापन करने में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जिससे ईपीएफ सदस्य के नॉमिनी और कानूनी उत्तराधिकारियों को भुगतान पाने में विलंब हो रहा था।
यहां लागू होगा: यह नियम उन मामलों पर लागू होंगे जहां सदस्य का विवरण यूएएन (UAN) में सही है, पर आधार डेटा में गलत है। यदि आधार में विवरण सही है पर यूएएन में गलत है तो नॉमिनी को अलग से प्रक्रिया पूरी करनी होगी

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