दरअसल, ये अजीब गरीब मामला जिले के अंतर्गत आने वाले महू नीमच रोड पर स्थित श्रीराम अवतार मंदिर की ज़मीन से जुड़ा है। तहसीलदार ने पहले तो मंदिर की ज़मीन पर गैरकानूनी कार्य करने के चलते एक शख्स को दंडित किया था, लेकिन आदेश के कुछ ही घंटों के बाद उस गैरकानूनी कार्य को सही बताते हुए शख्स को दोष मुक्त करार दे दिया। अब इस मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए तहसीलदार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत केस दर्ज कर मामले को जांच में लिया है।
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एक ही दिन में दिए दो आदेश
नीमच में तहसीलदार मनोहर मोहन वर्मा के पास महू-नीमच रोड स्थित श्रीराम अवतार मंदिर की ज़मीन के परिसर में रमेश ढाक द्वारा गैरकानूनी सड़क बनाने का मामला आया था। मामला ये था कि रमेश ढाक की ज़मीन मंदिर से सटी हुई है। अपनी ज़मीन के रेट बढ़ाने के लिए रमेश ने मंदिर की जमीन पर कब्ज़ा कर परिसर से ही रोड निकाल दिया। इसपर पहले तो तहसीलदार मनोहर मोहन वर्मा ने अपने पहले आदेश में रमेश ढाक द्वारा बनाई सड़क को गैरकानूनी करार देते हुए मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 248 के तहत 5000 रुपए का जुर्माना लगाया। यह भी पढ़ें- Panchayat Secretary Job : पंचायत सचिवों के लिए सरकार का बड़ा फैसला, अब 3 नहीं इतने साल कर सकेंगे अप्लाई