हाईकोर्ट ने कहा, सरकारी भर्ती के अंक निजी नहीं
बेंच ने फैसले में कहा कि यह सार्वजनिक प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए। ऐसी चयन प्रक्रिया में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों को ऐसी व्यक्तिगत जानकारी नहीं माना जा सकता, जिसके प्रकटीकरण का किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है। ऐसी जानकारी प्रदान करना व्यक्ति की निजता पर अनुचित आक्रमण भी नहीं होगा। आरटीआई कानून की धारा 8(1)(जे) के तहत केवल ऐसी व्यक्तिगत सूचनाओं को प्रकट करने से छूट दी है, जिनका किसी सार्वजनिक हित से संबंध नहीं है। सार्वजनिक परीक्षा के अंकों का खुलासा व्यापक सार्वजनिक हित के दायरे में आता है। शराब दुकान पर आयु सत्यापन के लिए पीआईएल
केंद्र व राज्यों से जवाब तलब
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर उस जनहित याचिका पर जवाब मांगा है जिसमें शराब की दुकानों पर खरीदारों के उम्र की जांच की व्यवस्था करने के निर्देश देने की मांग की गई है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच में सोमवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता संस्था कम्युनिटी अगेंस्ट ड्रंकन ड्राइविंग (सीएडीडी) की ओर से कहा गया कि छोटे बच्चे बिना किसी प्रतिबंध के खुलेआम शराब खरीद रहे हैं। जिन देशों में शराब खरीदने की आयु सीमा अधिक है, वहां अपराध दर कम है। शराब खरीदने के लिए मौजूदा प्रतिबंधों को और सख्त बनाए जाएं और शराब बेचने से पहले खरीदार की आयु के सत्यापन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए जाएं।