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West Bengal: शिक्षक भर्ती घोटाला, जमानत पर सहमत नहीं Calcutta High Court

West Bengal: एसएससी (SSC) भर्ती घोटाला मामले में गिरफ्तार राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को सीबीआइ (CBI) मामले में जमानत देने पर कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) के दो न्यायाधीश एकमत नहीं हो पाए।

कोलकाताNov 21, 2024 / 08:10 am

Devika Chatraj

West Bengal: स्कूल सर्विस कमीशन (SSC) भर्ती घोटाले में गिरफ्तार राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी (Partha Chatterjee), माध्यमिक शिक्षा पर्षद के पूर्व अध्यक्ष कल्याणमय गांगुली, शांति प्रसाद सिन्हा, सुबिरेश भट्टाचार्य तथा अशोक कुमार साहा को सीबीआइ मामले में जमानत देने पर कलकत्ता हाईकोर्ट के दो न्यायाधीश एकमत नहीं हो पाए। न्यायाधीश अरिजीत बनर्जी ने पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी समेत 5 को जमानत दे दी मगर, खंडपीठ के दूसरे न्यायाधीश अपूर्व सिन्हा राय ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।

मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा मामला

खंडपीठ के दो न्यायाधीशों में सहमति नहीं बन पाने के कारण मामला मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवज्ञानम के पास भेज दिया गया। मुख्य न्यायाधीश तीसरे न्यायाधीश को नियुक्त करेंगे। तीसरे न्यायाधीश का फैसला अहम होगा। फिलहाल पार्थ चटर्जी समेत अन्य को जमानत मिलने का मामला अधर में लटक गया है।

कुंतल घोष को जमानत, पर रहेंगे जेल में

दूसरी ओर प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले के ईडी मामले में गिरफ्तार तृणमूल नेता कुंतल घोष को कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल पीठ की न्यायाधीश शुभ्रा घोष ने सशर्त जमानत दे दी। कुंतल घोष को 10 लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली है।

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