हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने डिविजन बेंच में याचिका दाखिल की है। 8 सितंबर को इस मामले में सुनवाई होना है। यह भी पढ़ेंः West Bengal: बॉडीगार्ड मौत मामले में नहीं होगी शुभेंदु अधिकारी की गिरफ्तारी, हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार को शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कोई कड़ा कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया था। अब हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने डिवीजन बेंच (Division Bench) में याचिका दायर की है। अब डिवीजन बेंच का फैसला विपरीत रहा, तो शुभेंदु अधिकारी की मुश्किलें बढ़ सकती है।
याचिका में किया गया ये सवाल
शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ राज्य सरकार ने एकल पीठ के निर्देश को चुनौती दी है। यही नहीं याचिका के जरिए सवाल किया गया है कि शुभेंदु अधिकारी रक्षक कवच क्यों दिया जा रहा है?
शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ राज्य सरकार ने एकल पीठ के निर्देश को चुनौती दी है। यही नहीं याचिका के जरिए सवाल किया गया है कि शुभेंदु अधिकारी रक्षक कवच क्यों दिया जा रहा है?
न्यायमूर्ति राजशेखर मंथर की एकल पीठ ने सोमवार को बॉडीगार्ड हत्या सहित तीन मामलों पर स्थगनादेश लगा दिया था और कहा था कि शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कोई कड़ा कदम नहीं उठाया जाए। यही नहीं कोई FIR दर्ज होता है उसकी जानकारी भी कोर्ट के पहले देनी होगी।
हालांकि कोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी को भी जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था। यह भी पढ़ेँः West Bengal By Election: ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में BJP, भवानीपुर के लिए इन नामों पर चर्चा
अब कोर्ट के सिंगल बेंच के इसी फैसले को राज्य सरकार ने डिविजन बेंच में चुनौती दी है। इस पर बुधवार को सुनवाई होना है। बता दें कि बीजेपी नेता के बॉडी गार्ड रहे शुभब्रत चक्रवर्ती की मौत के मामले में सीआईडी ने शुभेंदु अधिकारी को तलब किया था। अधिकारी ने मेल के जरिए उपलब्ध होने में असमर्थता जताई थी।