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Weather Update: दिल्ली-NCR में कोल्ड वेव, फाॅग और प्रदूषण का ट्रिपक अटैल, स्कूलों का समय बदला, IMD ने जारी किया अलर्ट

Weather Update: दिल्ली में इन दिनों कठाके की ठंड पड़ रही है। एक तरफ जहां ठंड बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण से हवा जहरीली में सांस लेना मुश्किल हो रखा है।

नई दिल्लीDec 18, 2024 / 01:47 pm

Shaitan Prajapat

Weather Update: देश की राजधानी दिल्ली-एनसीआर में इन दिनों कठाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली में एक तरफ जहां ठंड बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण से हवा जहरीली में सांस लेना मुश्किल हो रखा है। प्रदूषण के खतरनाक ज़ोन में पहुंच जाने के बाद राजधानी में एक बार फिर ग्रेप 4 के नियम लागू कर दिया गया है। बुधवार सुबह से दिल्ली-एनसीआर के लोगों को घने कोहरे से जुझना पड़ा। बता दें कि पहले बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सोमवार शाम को ग्रेप 3 लागू किया गया था लेकिन बढ़ते प्रदूषण की वजह से रात तक ग्रेप 4 लागू कर दिया गया।

स्कूलों का समय बदला

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, अब न्यूनतम तापमान के साथ-साथ अधिकतम तापमान में भी गिरावट आने वाली है। बढ़ती ठंड को देखते हुए नोएडा में जिलाधिकारी के आदेश के बाद स्कूलों का समय 9 बजे का कर दिया गया है। सर्दी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। मौसम विभाग के मुताबिक, आज अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री दर्ज किया गया है। इसके साथ ही घना कोहरा भी देखने को मिला। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए घने कोहरे का अलर्ट जारी करते हुए कहा कि अब सर्दी तेज होने वाली है।
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घना कोहरा छाने की संभावना

दिल्ली के कई इलाकों में आज सुबह घने कोहरे की चादर में लिपटे दिखे। वाहन चालकों की रफ्तार पर लगाम लग गई। विजिबिलिटी काफी कम होने के कारण वाहन चालकों को काफी ज्यादा परेशानी हुई। मौसम विभाग के मुताबिक, आगामी तीन से चार दिनों तक घना कोहरा छाने की संभावना जताई गई है। कोल्ड वेव की वजह से न्यूनतम तापमान के साथ-साथ अब अधिकतम तापमान में भी गिरावट आएगी।
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ग्रेप 4 की पाबंदियां लागू

राजधानी में बढ़ते प्रदूषण की वजह से ग्रेप 4 की पाबंदियां लागू होने के बाद खुले में कचरा जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा बीएस 6 डीजल, इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसों को छोड़कर एनसीआर के रास्ते दूसरे राज्यों से दिल्ली में आने वाली डीजल बसों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही निर्माण कार्यों पर रोक के साथ ही निर्माण सामग्री को ढोने वाले वाहनों पर भी रोक रहेगी। बीएस-4 और उससे नीचे के मानकों वाले हल्के वाहन, डीजल कारों पर भी रोक लगाई गई है।

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