वोटर लिस्ट से नाम कट जाए तो क्या करें
वोट डालने के लिए आपका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। इसके बाद ही आप वोटिंग कर सकते है। यदि वोटर लिस्ट से आपका नाम कट गया है तो आप मतदान नहीं कर सकते। ऐसे में आपको परेशानी होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते है। आपकी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई होगी।ऑनलाइन ऐसे करें शिकायत
किसी भी चुनाव से पहले आपका नाम मतदाता सूची से कट गया हो तो आप इस बारे में आपको शिकायत दर्ज करनी चाहिए। इसके लिए आप ऑनलाइन तरीका अपना सकते हैं।-सबसे पहले नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल (NVSP) की आधिकारिक साइट https://voters.eci.gov.in/ पर जाएं।
-इसके बाद ‘Register Complaint’ या ‘Share Suggestion’ के सेक्शन पर क्लिक करें।
-इसके बाद आपको वहां अपना अकाउंट बनाना होगा।
-यदि पहले से अकाउंट है तो लॉगिन कर लें।
-इसके बाद आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
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BLO से कर सकते हैं शिकायत
ऑनलाइन के अलावा आप अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO से मिल सकते हैं। BLO से मिलकर आप एक पासपोर्ट साइज फोटो और आवश्यक दस्तावेजों के साथ फाॅर्म 6 भरकर जमा करवाना होगा। इसके बाद आपका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा। नाम जुड़ने के बाद आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते है।क्यों जरूरी है हर वोट?
हर वोट की कीमत: कभी-कभी चुनाव सिर्फ एक-एक वोट से तय होते हैं। आपका वोट निर्णायक हो सकता है।समानता का अधिकार: वोटिंग से सभी वर्गों को अपनी आवाज उठाने का मौका मिलता है।
जिम्मेदारी का निर्वहन: यह दिखाता है कि आप अपने देश और समाज के प्रति गंभीर हैं।