उत्तराखंड सरकार राज्य में 20 नवंबर से कोरोना पाबंदियां खत्म करने जा रही है। ऐसे में प्रदेश में अब कोरोना संकट के बीच लगाई गई तमाम पाबंदियां हटा दी जाएंगी। यह भी पढ़ेंः फिर चिंता बढ़ा रहा है कातिल कोरोना, मौत के साथ नए मामलों में हुआ इतने फीसदी इजाफा इस वजह से लिया फैसला
राज्य सरकार ने प्रदेश में कोविड की न्यूनतम स्थिति और चारधाम कपाट बंद होने की स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया है। हालांकि लोगों को कुछ नियमों का अब भी पालन करना होगा।
राज्य सरकार ने प्रदेश में कोविड की न्यूनतम स्थिति और चारधाम कपाट बंद होने की स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया है। हालांकि लोगों को कुछ नियमों का अब भी पालन करना होगा।
दरअसल, राज्य सरकार ने 18 अक्तूबर को कोविड प्रतिबंध की एसओपी जारी की थी। इसमें शादी-विवाह से लेकर कार्यक्रमों में 50 फीसदी उपस्थिति के साथ ही बाहरी राज्यों से आने वालों के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट की अनिवार्यता रखी गई थी।
इसके साथ ही यह यह कोविड प्रतिबंध 19 अक्तूबर से 20 नवंबर तक के लिए लागू किए गए थे। इस बीच मुख्य सचिव डॉ.एसएस संधू ने इस कोविड प्रतिबंध की एसओपी को निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया।
अब भी करना होगा इन नियमों का पालन
धामी सरकार ने भले ही कोविड प्रतिबंधों को खत्म करने का फैसला लिया हो, लेकिन आने वाले खतरे को ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह की लापरवाही के मूड में नहीं है। यही वजह है कि अब कुछ नियमों का पालन अनिवार्य होगा।
– सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थल एवं सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करते समय मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
– सार्वजनिक स्थानों पर छह फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा।
– सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा, जिसके लिए निर्धारित जुर्माने के साथ दंड का प्रावधान किया गया है।
– सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू का सेवन प्रतिबंधित रहेगा।
धामी सरकार ने भले ही कोविड प्रतिबंधों को खत्म करने का फैसला लिया हो, लेकिन आने वाले खतरे को ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह की लापरवाही के मूड में नहीं है। यही वजह है कि अब कुछ नियमों का पालन अनिवार्य होगा।
– सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थल एवं सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करते समय मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
– सार्वजनिक स्थानों पर छह फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा।
– सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा, जिसके लिए निर्धारित जुर्माने के साथ दंड का प्रावधान किया गया है।
– सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू का सेवन प्रतिबंधित रहेगा।
मार्च 2020 में आया था पहला केस
उत्तराखंड में पिछले साल कोरोना का पहले केस सामने आया था। 15 मार्च 2020 को प्रदेश में कोविड 19 ने दस्तक दी थी। विदेश से लौटे भारतीय विदेश सेवा ( IFS ) के एक अधिकारी में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई थी।
उत्तराखंड में पिछले साल कोरोना का पहले केस सामने आया था। 15 मार्च 2020 को प्रदेश में कोविड 19 ने दस्तक दी थी। विदेश से लौटे भारतीय विदेश सेवा ( IFS ) के एक अधिकारी में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई थी।
यह भी पढ़ेँः कोरोना ने फिर बढ़ाई चिंता, वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले 40 फीसदी मरीज इसके बाद प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते गए। इसे देखते हुए पहले प्रदेश में जनता कर्फ्यू लगाया गया। उसके बाद हालात सुधरने पर प्रदेश में कोविड कर्फ्यू लगाया गया।
इसके लिए विशेष गाइडलाइन जारी की गई। इसमें कुछ विशेष चीजों को छूट दी गई।
अब राज्य सरकार कोरोना पाबंदियां को खत्म करने जा रही है, लेकिन मगर फिर भी लोगों को कुछ जरूरी नियमों का एहतियातन पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
अब राज्य सरकार कोरोना पाबंदियां को खत्म करने जा रही है, लेकिन मगर फिर भी लोगों को कुछ जरूरी नियमों का एहतियातन पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।