यूपीएस के लिए चार शर्तें-
1- अधिसूचना के अनुसार, मौजूदा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, साथ ही भविष्य के कर्मचारी या तो एनपीएस के तहत यूपीएस विकल्प चुन सकते हैं या यूपीएस विकल्प के बिना एनपीएस जारी रख सकते हैं।4- मौजूदा अधिसूचना में कहा गया है कि पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) यूपीएस का विकल्प चुनने वाले ऐसे सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक तंत्र निर्धारित करेगा।
भुगतान की गणना तीन प्रकार से होगी
1- पूर्ण सुनिश्चित भुगतान: यह 25 या उससे अधिक वर्षों की सेवा वाले कर्मचारियों के लिए होगा। उन्हें पिछले 12 महीनों के औसत मूल वेतन की 50 प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन मिलेगी।2- आनुपातिक भुगतान:
3- न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन:
कम से कम 10 वर्ष की सेवा वाले कर्मचारियों को प्रति माह 10,000 रुपए का सुनिश्चित भुगतान मिलेगा। अन्य लाभः