आयोग ने कहा- अनुचित व्यवहार
सुनवाई के दौरान मनसा ने कहा कि राउंड ऑफ की प्रथा उपभोक्ता के अधिकारों का हनन हैं। वहीं पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों का कहना था कि डिजिटल भुगतान (Digital Payment) में दिक्कत आने के कारण इसे बंद कर दिया गया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उपभोक्ता आयोग ने यह माना कि पोस्ट ऑफिस ने सॉफ्टवेयर की खराबी के कारण अधिक पैसे लिए, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत अनुचित व्यापार व्यवहार हैं। आयोग ने पोस्ट ऑफिस को 50 पैसे के बजाय 15,000 रुपए मुआवजा देने के आदेश दिए।.