हत्या के आरोप में मिली सजा
मई 2024 में, मुंबई की एक विशेष अदालत ने गैंगस्टर छोटा राजन को 2001 में होटल व्यवसायी जया शेट्टी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि पत्रकार जे डे की हत्या के मामले में उसे छह साल पहले इसी तरह की सजा सुनाई गई थी। महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत मामलों के लिए विशेष न्यायाधीश एएम पाटिल ने राजन को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 120बी (आपराधिक साजिश) और मकोका के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया।
तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर
अदालत ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई और उस पर 16 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। राजन, जिसका असली नाम राजेंद्र सदाशिव निकालजे है, को अक्टूबर 2015 में इंडोनेशियाई पुलिस ने बाली से भारत प्रत्यर्पित किए जाने से पहले गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से पहले गैंगस्टर ने लगभग तीन दशक तक फरारी काटी थी और माना जाता है कि वह भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का पूर्व दाहिना हाथ था।
दायर है कई मुकदमे
2023 में, एक विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) अदालत ने राजन को मुंबई के प्रसिद्ध ट्रेड यूनियन नेता डॉ. दत्ता सामंत की हाई-प्रोफाइल हत्या की साजिश रचने के आरोप से बरी कर दिया, जिनकी 1997 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हालांकि, छोटा राजन के जल्द ही जेल से रिहा होने की संभावना नहीं है, क्योंकि वह विभिन्न शहरों में कई अन्य मामलों में मुकदमे का सामना कर रहा है।