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उत्तराखंड में UCC: समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और विरासत कानून सबके लिए एक

UCC in Uttarakhand: 27 जनवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूसीसी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। सोमवार को दोपहर 12.30 बजे सचिवालय में UCC पोर्टल का शुभारंभ किया जाएगा।

देहरादूनJan 26, 2025 / 09:28 pm

Ashib Khan

UCC in Uttarakhand

UCC in Uttarakhand: उत्तराखंड में सोमवार से समान नागरिक संहिता (UCC) लागू हो जाएगी। इसी के साथ बीजेपी शासित उत्तराखंड आजादी के बाद देश में यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी लागू होने से यह सुनिश्चित होगा कि राज्य में लिंग, जाति, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव न हो। सीएम धामी ने कहा कि हमने राज्य के लोगों से चुनाव से पहले किया वादा निभाया है। यूसीसी लागू करने के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं।

UCC पोर्टल का सीएम धामी करेंगे शुभारंभ

बता दें कि 27 जनवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूसीसी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। सोमवार को दोपहर 12.30 बजे सचिवालय में UCC पोर्टल का शुभारंभ किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार के अनुसार यह अधिनियम उत्तराखंड राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र में लागू होगा तथा राज्य से बाहर रहने वाले राज्य के निवासियों पर भी प्रभावी होगा।

सीएम ने एक्स पर किया पोस्ट

सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि राज्य में 27 जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की जाएगी, जिससे उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बनेगा जहां यह कानून प्रभावी होगा। यूसीसी लागू करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसमें अधिनियम की नियमावली को मंजूरी और संबंधित अधिकारियों का प्रशिक्षण शामिल है। यूसीसी से समाज में एकरूपता आएगी और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और दायित्व सुनिश्चित होंगे। समान नागरिक संहिता प्रधानमंत्री जी द्वारा देश को विकसित, संगठित, समरस और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए किए जा रहे महान यज्ञ में हमारे प्रदेश द्वारा अर्पित की गई एक आहुति मात्र है। समान नागरिक संहिता के अंतर्गत जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेद करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया है।

BJP शासित सभी राज्यों में UCC लागू होगा- अमित शाह

यूसीसी के तहत विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और विरासत से संबंधित व्यक्तिगत कानून अनुसूचित जनजातियों और संरक्षित प्राधिकरण-सशक्त व्यक्तियों और समुदायों को छोड़कर सब पर समान रूप से लागू होंगे। यूसीसी लागू होने के बाद वसीयतनामा उत्तराधिकार के तहत वसीयत और पूरक दस्तावेजों, जिन्हें कोडिसिल के रूप में जाना जाता है, के निर्माण और रद्द करने के लिए एक सुव्यवस्थित ढांचा स्थापित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था बीजेपी शासित सभी राज्यों में एक-एक कर यूसीसी लागू किया जाएगा।
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