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New Rule: 9 से ज्यादा SIM ली तो 50 हजार का जुर्माना, जानें नए टेलिकॉम कानून से क्या बदले नियम

Telecommunications Act, 2023: 26 जून से लागू हुए इस नियम के तहत 9 से अधिक सिम कार्ड पंजीकृत कराने पर 50,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ सकता है।

नई दिल्लीJun 27, 2024 / 12:32 pm

Anish Shekhar

Telecommunications Act, 2023: दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत नए प्रावधान 26 जून से प्रभावी हो गया है। नया दूरसंचार कानून भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम (1885) और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम 1933 दोनों की जगह लेगा। नया अधिनियम दूरसंचार क्षेत्र में महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति को संबोधित करता है।
सरकारी अधिसूचना में कहा गया है, “दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) के तहत, केंद्र सरकार 26 जून 2024 को उस तिथि के रूप में नियुक्त करती है, जिस दिन उक्त अधिनियम की धारा 1, 2, 10 से 30, 42 से 44, 46, 47, 50 से 58, 61 और 62 के प्रावधान लागू होंगे।”
Telecommunications act 2023

अपने नियंत्रण में ले सकेगी सरकार

26 जून से लागू हुए इस नियम के तहत सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या युद्ध की स्थिति में किसी भी या सभी दूरसंचार सेवाओं या नेटवर्क का नियंत्रण और प्रबंधन अपने हाथ में लेने की अनुमति देगा।

सिर्फ 9 सिम कार्ड ही करा सकेंगे पंजीकृत

नए कानून के तहत लोगों को अपने नाम पर अधिकतम नौ सिम कार्ड पंजीकृत कराने की अनुमति है। हालांकि, जम्मू-कश्मीर या पूर्वोत्तर में रहने वाले लोग अधिकतम छह सिम कार्ड ही रख सकते हैं। अधिकतम सीमा से अधिक सिम कार्ड रखने वाले व्यक्ति को पहली बार उल्लंघन करने पर 50,000 रुपये और उसके बाद उल्लंघन करने पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भरना होगा।

3 साल तक हो सकती है कैद

इसके अलावा, अगर कोई व्यक्ति दूसरों को धोखा देकर, उनके पहचान दस्तावेजों का उपयोग करके सिम कार्ड प्राप्त करता है, तो उसे तीन साल तक की कैद या 50 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है।
उपयोगकर्ता की सहमति के बिना भेजे गए वाणिज्यिक संदेशों के कारण संबंधित ऑपरेटर को 2 लाख रुपये तक का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है और उसे कोई भी सेवा प्रदान करने से प्रतिबंधित किया जा सकता है।

ये भी नियम हुए लागू

इसके अलावा, सरकार को दूरसंचार कंपनियों को निजी संपत्तियों पर मोबाइल टावर लगाने या दूरसंचार केबल बिछाने की अनुमति देने की अनुमति है। ऐसा तब भी किया जा सकता है जब भूमि मालिक इसके खिलाफ हो, जब तक कि अधिकारी इसे जरूरी मानते हों।
ऐसी स्थितियों में जब राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में हो, या आपातकालीन परिदृश्यों के दौरान, एक अन्य प्रावधान सरकार को संदेशों और कॉल इंटरैक्शन के प्रसारण को अवरुद्ध करने और नियंत्रित करने के लिए दूरसंचार सेवा को बाधित करने की शक्ति देता है। समाचार उद्देश्यों के लिए राज्य और केंद्रीय मान्यता प्राप्त पत्रकारों द्वारा भेजे गए संदेशों को निगरानी से छूट दी गई है।
हालांकि, मान्यता प्राप्त पत्रकारों की कॉल और संदेशों की निगरानी की जा सकती है और उन्हें ब्लॉक किया जा सकता है यदि उनकी समाचार रिपोर्टों को देश की सुरक्षा के लिए संभावित खतरे के रूप में देखा जाता है।

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