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Tamilnadu Hooch Case: ‘मारे गए लोग स्वतंत्रता सेनानी नहीं, 10 लाख का मुआवजा बहुत ज्यादा’- HC

Madras High Court: तमिलनाडु में जहरीली शराब से 65 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को सरकार ने 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान किया।

नई दिल्लीJul 07, 2024 / 08:02 am

Akash Sharma

Madras High Court

Madras High Court: मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की ओर से कल्लाकुरिची अवैध जहरीली शराब त्रासदी में मारे गए 65 लोगों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए की बड़ी राशि मुआवजे के रूप में देने पर आपत्ति की है। कार्यवाहक चीफ जस्टिस आर महादेवन व और जस्टिस मोहम्मद शफीक की खंडपीठ ने कहा कि मुआवजे की राशि बहुत अधिक है।
ACJ ने कहा कि दुर्घटना में जान चली गई हो तो यह न्यायोचित हो सकता है, लेकिन अवैध शराब पीने वालों के लिए ऐसा नहीं किया जा सकता, इससे इनको बढ़ावा मिलेगा। यह निर्देश चेन्नई के ए. मोहम्मद गौस की जनहित याचिका पर दिया गया। याचिका में कहा गया था कि मारे गए लोग न तो स्वतंत्रता सेनानी थे और न ही वे किसी सामाजिक उद्देश्य के लिए मारे गए थे, जिसके लिए उनके परिवारों को सार्वजनिक कोष से मुआवजे के रूप में इतनी बड़ी राशि दी जाए। मामले पर दो सप्ताह बाद सुनवाई होगी।

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