ACJ ने कहा कि दुर्घटना में जान चली गई हो तो यह न्यायोचित हो सकता है, लेकिन अवैध शराब पीने वालों के लिए ऐसा नहीं किया जा सकता, इससे इनको बढ़ावा मिलेगा। यह निर्देश चेन्नई के ए. मोहम्मद गौस की जनहित याचिका पर दिया गया। याचिका में कहा गया था कि मारे गए लोग न तो स्वतंत्रता सेनानी थे और न ही वे किसी सामाजिक उद्देश्य के लिए मारे गए थे, जिसके लिए उनके परिवारों को सार्वजनिक कोष से मुआवजे के रूप में इतनी बड़ी राशि दी जाए। मामले पर दो सप्ताह बाद सुनवाई होगी।