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पोलिंग बूथ पर मतदाता संख्या 1200 से बढ़ाकर 1500 करने पर चुनाव आयोग से Supreme Court ने मांगा स्पष्टीकरण

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पीवी संजय कुमार ने चुनाव आयोग से यह भी पूछा कि एक पोलिंग स्टेशन में कई पोलिंग बूथ हो सकते हैं तो क्या यह नीति सिंगल पोलिंग बूथ पर भी लागू होगी?

नई दिल्लीDec 03, 2024 / 12:42 pm

स्वतंत्र मिश्र

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को चुनाव आयोग (ECI) से हर मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या 1200 से बढ़ाकर 1500 करने के फैसले पर संक्षिप्त जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई संजीव खन्ना (CJI Sanjeev Khanna) और जस्टिस पीवी संजय कुमार (Justice PV Sanjay Kumar) की बेंच में सुनवाई के दौरान ईसी के वकील ने कहा कि मतदाताओं की संख्या बढ़ाने (Voters Count increase on each Polling Booth) का फैसला 2019 में किया गया था और अब तक कोई आपत्ति नहीं आई इसलिए इस मामले में नोटिस जारी नहीं की जाए। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि बूथवार मतदाताओं की संख्या बढ़ने से मतदान पर असर पड़ सकता है।

चुनाव आयोग के वकील ने दिया ये तर्क

चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुए एडवोकेट मनिंदर सिंह ने यह तर्क दिया कि मतदान केंद्र 2019 से मतदाताओं की बढ़ी हुई संख्या को समायोजित कर रहे हैं। ऐसा निर्णय लेने से पहले सभी राजनीतिक दलों से परामर्श किया जाता है।
इस मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2025 में होगी। अगली सुनवाई से पहले याचिकाकर्ता को भी हलफनामे की एक कॉपी देने का निर्देश दिया।

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