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Electoral Bonds: सुप्रीम कोर्ट ने SBI को दिया 72 घंटे का अल्टीमेटम, कहा- साझा करें इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जानकारी

Electoral Bonds: चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की संवैधानिक पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनिक नंबर को लेकर आज सुनवाई की।

Mar 18, 2024 / 11:49 am

Akash Sharma

चुनावी बॉन्ड पर SBI को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा- 21 मार्च तक पूरी जानकारी चाहिए

Electoral Bonds: सुप्रीम कोर्ट में सोमवार, 18 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट की संविधान पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनिक नंबर का खुलासा करने को लेकर सुनवाई करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को जोरदार फटकार लगाई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की संवैधानिक पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनिक नंबर को लेकर आज सुनवाई की।

21 मार्च तक का दिया समय

सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) को पूरा डेटा देने के लिए 21 मार्च तक का समय दिया है। साथ ही कहा कि आदेश के पालन पर हलफनामा देना होगा। साथ ही EC का पूरा ब्यौरा प्रकाशित करने का भी ऑर्डर दिया है।

हमें बदनाम किया जा रहा- SBI

जवाब में एसबीआई के बकील ने कहा कि हम पूरा डेटा देने को तैयार हैं। हमारी छवि को बिगाड़ा जा रहा है। साथ ही कहा कि हमें बदनाम किया जा रहा है, जबकि हम पूरा ब्यौरा देने को तैयार हैं।

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