बंगाल चुनाव में हिंसा मामले पर CBI को फटकार
जस्टिस ओका ने चेतावनी देते हुए कहा कि याचिका तैयार करने वाले के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी करने का यह उपयुक्त मामला है। इस पर सीबीआई की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने बचाव किया कि आक्षेप लगाने का कोई इरादा नहीं है। कोर्ट ने कहा कि संबंधित अधिकारी को सबसे पहले पश्चिम बंगाल की अदालतों पर इस तरह के आरोप लगाने के लिए माफी मांगनी होगी। बाद में कोर्ट ने याचिका खारिज कर नई याचिका प्रस्तुत करने की अनुमति दी। सीबीआइ ने इस याचिका में चुनाव बाद हिंसा के मामलों की सुनवाई दूसरे राज्य की अदालतों में स्थानांतरित करने की मांग की थी।लिस्टिंग में गड़बड़ी पर रजिस्ट्री से मांगा जवाब
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपनी ही रजिस्ट्री को धनशोधन मामले (पीएमएलए) में जमानत याचिका की समय से पहले लिस्टिंग के बारे में स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया। जमानत अर्जी पर सुनवाई मूलतः 14 अक्टूबर को तय थी लेकिन मामला शुक्रवार को ही सूचीबद्ध हो गया। जस्टिस अभय एस.ओका की बैंच ने आशंका जताई कि कोई व्यक्ति जानबूझकर लिस्टिंग प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है। ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। यह भी पढ़ें