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‘जेल मैनुअल के कुछ प्रावधान परेशान करने वाले’- Supreme Court

supreme court: सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जेलों में जाति-आधारित भेदभाव के मुद्दे को उजागर करने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य जेल मैनुअल में शामिल कुछ प्रावधानों पर नाराजगी व्यक्त की है।

नई दिल्लीJul 11, 2024 / 12:27 pm

Akash Sharma

Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जेलों में जाति-आधारित भेदभाव के मुद्दे को उजागर करने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य जेल मैनुअल में शामिल कुछ प्रावधानों पर नाराजगी व्यक्त की है। कोर्ट ने कहा कि कुछ प्रावधान बहुत परेशान करने वाले हैं।

जजों की बेंच मे सुरक्षित रखा फैसला

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायाधीश जेबी पारदीवाला और न्याराधीश मनोज मिश्रा की पीठ ने मामले की सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया। यह याचिका पत्रकार सुकन्या शांता ने दायर की थी, जिसमें देश की जेलों की भेदभावपूर्ण प्रथाओं को उजागर किया गया था। सुकन्या शांता ने आगे दावा किया कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, पंजाब, बिहार और महाराष्ट्र सहित 13 प्रमुख राज्यों के राज्य जेल मैनुअल में समान भेदभावपूर्ण कानून हैं।

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