भूमि अधिग्रहण पर कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 300-a के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए यह सरकार का दायित्व है कि जिसकी भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, उसे पूर्व सूचना दे। अधिग्रहण पर आपत्तियों को सुना जाना चाहिए। सरकार को बताना चाहिए कि अधिग्रहण जनहित में है। पीठ ने कहा कि भूमि अधिग्रहण के बाद पुनर्वास भी सरकार की जिम्मेदारी है। अधिग्रहण निर्धारित समय-सीमा में पूरा हो जाना चाहिए।