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Supreme Court: भूमि अधिग्रहण के लिए सात सूत्री गाइडलाइन के पालन का निर्देश

Supreme Court News: हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अर्जियां खारिजभूमि अधिग्रण के लिए सात सूत्री गाइडलाइन के पालन का निर्देश दिए।

नई दिल्लीMay 17, 2024 / 09:04 am

Akash Sharma

Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सरकार के निर्देश दिया कि भूमि अधिग्रहण के लिए सात सूत्री गाइडलाइन का पालन किया जाए। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने साफ तौर पर कहा कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बगैर भूमि अधिग्रहण कानून का उल्लंघन होगा।
भूमि अधिग्रहण पर कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 300-a के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए यह सरकार का दायित्व है कि जिसकी भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, उसे पूर्व सूचना दे। अधिग्रहण पर आपत्तियों को सुना जाना चाहिए। सरकार को बताना चाहिए कि अधिग्रहण जनहित में है। पीठ ने कहा कि भूमि अधिग्रहण के बाद पुनर्वास भी सरकार की जिम्मेदारी है। अधिग्रहण निर्धारित समय-सीमा में पूरा हो जाना चाहिए।
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