बता दें कि 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने दिए अपने अहम आदेश में संजय मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले को गलत ठहराया था। तब सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में संजय मिश्रा को सिर्फ 31 जुलाई तक ही ED निदेशक के पद पर रहने की इजाजत दी थी। इस आदेश के तहत मिश्रा को 110 दिन घटा दिया गया था जबकि केंद्र सरकार उनको 18 नवंबर तक पद पर बनाए रखना चाहती थी।