सुप्रीम कोर्ट ने जारी की 12 सूत्री गाइडलाइननई दिल्ली. मामले निपटाने में देरी से न्याय प्रणाली में भरोसा उठने के डर से चिंतित सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालताें में मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों पर अमल हुआ तो अब अदालतों में तारीख पर तारीख पड़ने की व्यवस्था से राहत मिल सकती है।
जस्टिस रवींद्र एस भट और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने विस्तृत फैसले में निचली अदालतों में प्रक्रियागत एवं हाईकोर्ट को मॉनिटरिंग संबंधी 12 बिंदुओं के दिशा-निर्देश जारी किए हैं। शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि दिशा निर्देशों पर अमल के भविष्य में और निर्देश जारी किए जाएंगे।
ये दिए प्रमुख दिशा-निर्देश
– मुकदमे की तारीखें दोनों पक्षों के वकीलों से चर्चा कर तय की जाएगी। एक बार तारीख तय होने पर यथासंभव दिन-प्रतिदिन सुनवाई होगी। – निचली अदालतों के जज डायरी संधारित करेंगे और एक दिन में उतने ही मामले सूचीबद्ध करें जितने सुने जा सकें। इससे अनावश्यक स्थगन और पक्षकारों की परेशानी से बचा जा सके।ये भी पढ़ें: केंद्र के रवैये से जज बनने से पीछे हट जाते हैं मेधावी वकील – सुप्रीम कोर्ट