सुप्रीम कोर्ट का फैसला
एक मृत व्यक्ति के परिवार को मुआवजा देने से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को बतौर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ ना मानने को लेकर यह फैसला सुनाया है। बता दें पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पहले आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ प्रूफ माना था। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाते हुए आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने आधार कार्ड को लेकर यह फैसला सुनाया है।
UIDAI ने भी बताया
यूआईडीएआई (UIDAI) यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने पिछले साल अक्टूबर में आधार कार्ड को लेकर अधिसूचना जारी की थी जिसमें कहा गया था आधार कार्ड सिर्फ पहचान पत्र के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। जन्म तिथि प्रमाण पत्र के तौर पर नहीं।