केंद्र और राज्य अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल
कानून को लागू करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के संस्थान बढ़ते जा रहे हैं जो और इनके बेतहाशा प्रसार को रोकने के लिए कानून लाया गया है। तीन साल बाद भी इसे लागू नहीं कर केंद्र और राज्य अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहे हैं। केवल 14 राज्यों ने काउंसिलों का गठन किया है लेकिन वे भी निष्कि्य हैं। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) विक्रमजीत बनर्जी ने जवाब के लिए समय मांगा तो सीजेआइ ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा नोटिस सितंबर 2023 में जारी किया गया था,आपने अब तक क्या किया?
…नहीं तो होगी कड़ी कार्रवाई
कोर्ट ने स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देश दिए कि दो सप्ताह में राज्यों के अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक कर कानून लागू करने का रोडमैप तैयार करें और राज्यों से जवाब लेकर कोर्ट में रिपोर्ट पेश करे। कोर्ट ने चेतावनी दी कि इसका पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।