दूसरे केस में भी बेल, 103 दिन बाद जेल से छूटे केजरीवाल
जस्टिस भुइयां ने कहा, सीबीआई ने 22 महीने तक याचिकाकर्ता (केजरीवाल) को गिरफ्तार करने की जरूरत महसूस नहीं की। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि जब वह ईडी मामले में रिहा होने वाले थे तो उन्हें गिरफ्तार करने की इतनी तत्परता क्यों थी? जब पीएमएलए के कड़े प्रावधानों के तहत जमानत मिल चुकी है तो उसी अपराध के लिए आगे की हिरासत पूरी तरह अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि अभियुक्त तब तक निर्दोष होता है, जब तक सक्षम अदालत उसे दोषी साबित नहीं कर देती। सभी स्तरों पर अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ट्रायल से पहले की प्रक्रिया स्वयं सजा न बन जाए। किसी व्यक्ति को लंबे समय तक जेल में रखना न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ है। केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून, 2024 को गिरफ्तार किया था। तब वह ईडी के मामले में हिरासत में थे। इस मामले में 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी, लेकिन सीबीआई मामले में गिरफ्तारी से वह जेल से बाहर नहीं आ पाए थे।रिहाई के बाद भी ‘बंधे’ रहेंगे सीएम के हाथ
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई मामले में केजरीवाल को उन्हीं शर्तों पर जमानत दी जा रही है, जो ईडी मामले में जमानत पर लगाई गई थीं। यानी न तो वह सीएम दफ्तर और दिल्ली सचिवालय जा सकेंगे, न आधिकारिक फाइलों पर हस्ताक्षर कर सकेंगे। जस्टिस भुइयां ने इन शर्तों पर गंभीर आपत्ति जताई, लेकिन न्यायिक औचित्य और अनुशासन के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए आगे कुछ कहने से इनकार कर दिया। यह भी पढ़ें
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सिंघवी की दलीलों ने खोला जेल का द्वार
केजरीवाल पिछले 35 दिन में ऐसे चौथे नेता हैं, जो आबकारी घोटाले मामले में जेल से छूटे हैं। मनीष सिसोदिया, के. कविता, विजय नायर पहले से जमानत पर हैं। आप नेताओं को राहत दिलाने में उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी की मजूबत दलीलों की बड़ी भूमिका रही, जिनके आगे जमानत का विरोध कर रही सीबीआइ की दलीलें टिक नहीं पाईं। सिंघवी की एक दलील यह थी कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए सीबीआइ तब सक्रिय हुई, जब उन्हें लोअर कोर्ट से जमानत मिली और हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाई। इसके बाद सीबीआइ जेल से केजरीवाल को कोर्ट लाई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यह भी पढ़ें