सुप्रीम कोर्ट ने इस कानूनी सवाल की समीक्षा शुरू कर दी है कि क्या पिछड़ी जातियों में जो लोग आरक्षण के हकदार थे और इसका लाभ भी प्राप्त चुके हैं, उन्हें अब आरक्षण की कैटेगरी से बाहर निकलना चाहिए।
•Feb 07, 2024 / 01:02 pm•
Paritosh Shahi
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछड़ी जातियों में जो लोग रिजर्वेशन के हकदार थे और इसका लाभ ले चुके हैं, उन्हें अब आरक्षित श्रेणी से बाहर निकालना चाहिए। साथ ही शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि लाभ ले चुके लोगों को अधिक पिछड़ों के लिए रास्ता बनाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायलय के 7 न्यायधीशों की बेंच ने इस कानूनी सवाल की समीक्षा शुरू कर दी कि क्या राज्य सरकार को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) में उप-वर्गीकरण करने का अधिकार है?
Hindi News / National News / पिछड़े-दलित वर्ग के जिन लोगों को मिल चुका है आरक्षण का लाभ, अब अतिपिछड़ों को दें मौका: सुप्रीम कोर्ट