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श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब की दरख़्वास्त को साकेत कोर्ट ने दी मंजूरी, मामला जानें

Shraddha Murder Case साकेत कोर्ट ने श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब पूनावाला की पुलिस हिरासत अवधि को चार और दिन बढ़ा दिया। इस अवसर पर आफताब पूनावाला ने कोर्ट से निवेदन किया। साकेत कोर्ट ने इस रिक्वेस्ट को मंजूर कर लिया। जानें मामला क्या है…

Nov 22, 2022 / 05:00 pm

Sanjay Kumar Srivastava

श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब की दरख़्वास्त को साकेत कोर्ट ने दी मंजूरी, मामला जानें

श्रद्धा हत्याकांड मामला इस वक्त पूरे देश में सुर्खियों में है। आज साकेत कोर्ट ने श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब पूनावाला की पुलिस हिरासत अवधि को चार और दिन बढ़ा दिया। इस अवसर पर आफताब पूनावाला ने कोर्ट से निवेदन किया कि, उसे अपने माता-पिता से मिलने की अनुमति दी जाए। साकेत कोर्ट आफताब की इस गुजारिश को स्वीकार कर लिया। कोर्ट में आफताब का पक्ष रख रहे वकील ने बताया कि, मंगलवार को सुनवाई के दौरान आफताब ने अपने परिवार से मिलने की गुजारिश की थी, जिसकी साकेत कोर्ट ने इजाजत दे दी है। दिल्ली पुलिस के लिए चार दिन में पॉलीग्राफी टेस्ट, फिर नार्को टेस्ट और इसके साथ ही सुबूत को ढूंढ़ना एक बड़ी चुनौती है।
साकेत कोर्ट में जब आफताब ने सबको चौंका दिया

साकेत कोर्ट में आज आफताब पूनावाला ने सभी को चौंका दिया जब उसने कहाकि, श्रद्धा वालकर का मर्डर उसने ही किया। उसने जज से कहा कि जो कुछ भी हुआ वह ‘Heat of the moment’ था। हत्या मैंने ही की है। यह सब गुस्से में किया। उससे यह गलती हो गई है। पर कुछ का मानना है कि, आफताब कोई कानूनी दांव खेल रहा है।
जांच सहयोग कर रहा है आफताब

आफताब के अधिवक्ता ए कुमार ने बताया कि, वह जांच में पूरी तरह से सहयोग दे रहा है और उसे जैसे-जैसे चीजें याद आएंगी वह पुलिस को सबकुछ बता देगा।
दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज

श्रद्धा हत्याकांड मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को एक याचिका दायर कर यह मांग की गई थी कि, जांच को दिल्ली पुलिस से हटाकर सीबीआई को दी जाए। पर दिल्ली हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। और याचिका कर्ता पर जुर्माना भी लगाया।
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