निष्पक्ष जांच जनहित के लिए जरूरी – साकेत कोर्ट जब श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब के वॉयस सैंपल की बात आई तो आफताब ने मना कर दिया। दिल्ली पुलिस कोर्ट में याचिका दाखिल की। तो शुक्रवार को कोर्ट ने आफताब की आवाज का नमूना लेने की दिल्ली पुलिस की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा था कि, भले ही निष्पक्ष सुनवाई एक आरोपित का अधिकार है, लेकिन साथ ही निष्पक्ष जांच जनहित के लिए जरूरी है।
वॉयस सैंपलिंग टेस्ट का आफताब के वकील ने विरोध किया था साकेत कोर्ट की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विजयश्री राठौड़ ने कहा था कि, भले ही आरोपित वॉयस सैंपलिंग टेस्ट के लिए वॉयस सैंपल देने को तैयार नहीं है, फिर भी, मेरा मानना है कि अभियुक्त को अभी भी जांच एजेंसी को वॉयस सैंपल देने के लिए कहा जा सकता है ताकि मामले का पर्दाफाश किया जा सके। इससे पहले अभियुक्त के वकील एमएस खान ने वॉयस सैंपलिंग टेस्ट को लेकर दिल्ली पुलिस की याचिका का विरोध किया था।
तिहाड़ जेल में बंद है आफताब श्रद्धा हत्याकांड का हत्यारोपी आफताब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। इस वक्त आफताब तिहाड़ जेल में बंद है। दिल्ली पुलिस ने उसका पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट कराया है। सीएफएसएल की रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को मिल चुकी है।
श्रद्धा के 35 टुकड़े किए आफताब अमीन पूनावाला ने अपने लिव इन पार्टनर श्रद्धा का दिल्ली में गला दबाकर हत्या कर दी थी। फिर उसके शव के 35 टुकड़े कर फ्रिज में रख दिया था। 2 महीने में इन टुकड़ों को ठिकाने लगाता रहा था।