Manipur Violence: मंगलवार यानी 28 नवंबर को शीर्ष अदालत में मणिपुर हिंसा में जान गवाने वाले लोगों के अंतिम संस्कार वाले मामले पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि सात दिन के अंदर शवों का ससम्मान विदाई के साथ अंतिम संस्कार हो।
•Nov 29, 2023 / 12:47 pm•
Shivam Shukla
मणिपुर में भड़की हिंसा की आग सात महीने बाद भी शांत नहीं हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा को लेकर एक अहम निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि शव गृह में हिंसा में मारे गए लोगों के रखे गए शवों का सात दिनों में अंतिम संस्कार हो जाना चाहिए। बता दें कि मैतेई और कुकी हुई हिंसा की घटनाओं में अबतक 175 लोगों की मौत हो चुकी है।
Hindi News/ National News / मणिपुर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, 7 दिन के अंदर हिंसा में जान गवाने वालों का करें अंतिम संस्कार