सहारा समूह की कंपनियों में पैसे लगाने वालों के लिए केंद्र सरकार ने कहाकि, समूह में पैसे लगाने वाले 10 करोड़ निवेशकों को 9 महीने के भीतर रिफंड मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार ने सहारा समूह की को.ऑपरेटिव सोसाइटीज में पैसा लगाने वालों को रिफंड दिलाने की पूरी योजना बना ली गई है। इसके तहत सहारा.सेबी रिफंड अकाउंट में जमा 5000 करोड़ की राशि को सेंट्रल रजिस्ट्रार के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा और फिर निवेशकों को लौटाया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, सहारा समूह की 4 को.ऑपरेटिव सोसाइटी में पैसे लगाने वालों को ही रिफंड मिलेगा। इसमें सहारा क्रेडिट को.ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारयन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट को.ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज को.ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड जैसी योजनाएं शामिल हैं। ये सभी योजनाएं मल्टी स्टेट को.ऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 के तहत मार्च 2010 से जनवरी 2014 के बीच पंजीकृत कराई गई हैं।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के हस्तक्षेप के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में रखा गया। अब तक एक लाख 22 दावों को डिजिटाइज्ड किया है। मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि, 5000 करोड़ रुपए दिए जाएं ताकि लोगों का पैसा वापस किया जा सके।