इसके संबंध में डीडीएमए ने शुक्रवार को औपचारिक तौर पर आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि धार्मिक स्थलों को विजिटर्स और भक्तों के लिए खोलने की मंजूरी दी जाएगी, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन अनिवार्य है।
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Delhi: अब घर बैठे मिलेगा राशन, हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार की Home Delivery योजना को दी मंजूरी डीडीएमए ने कहा है कि यह आदेश 15 अक्टूबर की मध्यरात्रि तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक लागू रहेंगे। दरअसल दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की वजह से लगे लॉकडाउन के कारण धार्मिक स्थल 19 अप्रैल से पिछले पांच महीने से अधिक समय से भक्तों के लिए बंद हैं।
लेकिन हालात सुधरने के साथ ही दिल्ली में चरणबद्ध तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। स्कूलों के बाद अब डीडीएमए ने धार्मिक स्थलों पर भक्तों के प्रवेश की अनुमति दे दी है लेकिन आदेश में बड़ी सभाओं पर रोक लगाई गई है।
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Delhi: सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस समेत अन्य डॉक्यूमेंट्स के रिन्युअल की डेडलाइन बढ़ाई, जानिए कब तक बढ़ाई मोहलत डीडीएमए ने जिलाधिकारियों और पुलिस उपायुक्तों को आगामी त्योहारों के मद्देनजर कोविड-उपयुक्त व्यवहार का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। प्राधिकरण ने अपने नए कोविड-19 दिशानिर्देशों में कहा है कि दिल्ली में त्योहारों के दौरान मेलों, फूड स्टालों, झूलों, रैलियों और जुलूसों की इजाजत नहीं दी जाएगी।