राज्यों से मांगी जेलों में वैकेंसी की जानकारी
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जेलों में आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या, रिक्त पद और उन्हें भरने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी मांगी है। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने जेलों में कैदियों की अत्यधिक भीड़ से संबंधित मामले पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से आठ सप्ताह में हलफनामा पेश करने को कहा गया है।मासिक धर्म स्वच्छता मामले में फैसला सुरक्षित
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को कक्षा 6 से 12 तक की किशोरियों के लिए सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में केंद्र की राष्ट्रीय नीति ‘स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए मासिक धर्म स्वच्छता नीति’ (Menstrual Hygiene Policy) पर अमल के मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर.महादेवन की बेंच ने सुनवाई के दौरान इस बात की पुष्टि की कि स्कूलों में अभी मुफ्त पैड दिए जा रहे हैं या नहीं और क्या स्कूली लड़कियों को इसके लिए मांग करनी होगी।यह भी पढ़ें – बलात्कार के आरोपी को अग्रिम जमानत से पहले पीड़िता को सुनना जरूरी, Supreme Court इस प्रश्न के कानूनी परीक्षण पर सहमत