Ration Card: इन लोगों का नहीं बन सकता राशन कार्ड, जानिए क्या हैं भारत सरकार के नियम
Ration Card Rules: भारत में खाद्य विभाग की ओर से गरीब लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड जारी किए जाते हैं। आपको बताते हैं किन लोगों का राशन कार्ड नहीं बन सकता है-
Ration Card Rules: भारत में खाद्य विभाग की ओर से गरीब लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड जारी किए जाते हैं। राशन कार्ड के माध्यम से गरीबों जरूरतमंदों सरकारी योजनाओं का लाभ ले पाते हैं। इसकी मदद से उन्हें मुफ्त राशन मिल पाता है। बता दें कि राशन कार्ड सिर्फ जरूरतमंद लोगों का ही बनाया जाता है। अलग-अलग राज्यों में राशन कार्ड बनवाने के लिए अलग-अलग नियम व सुविधाएं दी जाती हैं। कुछ राज्यों में ऑफलाइन-ऑनलाइन (Offline-Online) दोनों ही तरह से आवेदन दिया जा सकता है। वहीं कुछ राज्यों में सिर्फ ऑफलाइन सुविधा ही मौजूद है। भारत सरकार की ओर से राशन कार्ड बनवाने के लिए पात्रताएं तय की गई है। आपको बताते हैं किन लोगों का राशन कार्ड नहीं बन सकता है-
फ्रिज-AC वाले लोगों का नहीं बन सकता राशन कार्ड (Ration Card Eligibility)
राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको कुछ जरूरी पात्रताएं पूरी करनी होती है। बता दें कि अगर किसी व्यक्ति के पास 100 वर्ग मीटर से ज्यादा की जमीन, जिसमें प्लॉट, फ्लैट, और घर है, तो फिर वे राशन कार्ड के लिए आवेदन नहीं दे सकते। अगर किसी के पास 4 पहिया वाहन है (कार और ट्रैक्टर) हैं, वे लोग भी राशन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। साथ ही ऐसे लोग जिनके घर में फ्रिज लगा हुआ है या उनके घर में AC लगा है, वे लोग भी राशन कार्ड नहीं बनवा सकते। इसके साथ ही किसी के परिवार में अगर कोई सरकारी नौकरी (Govt Job) कर रहा होता है, तो वह भी राशन कार्ड नहीं बनवा सकता। राशन कार्ड बनवाने के लिए गांव में परिवार की आय 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। वहीं शहरों में सालाना आय 3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कोई भी इनकम टैक्स (Income tax) देता है वह भी राशन कार्ड नहीं बन सकता है। इसके साथ ही किसी के पास अगर लाइसेंसी हथियार है तो वह भी राशन कार्ड के लिए अयोग्य है।
गलत तरीके से बनवा लिया, तो कर दें सरेंडर
भारत सरकार अब इस तरह के लोगों को चिन्हित कर रही है,जिन्होंने दस्तावेजों में गड़बड़ी करके राशन कार्ड बनवा लिए हैं। अगर आपने भी इस तरह राशन कार्ड बनवा लिया तो बेहतर होगा कि आप सरेंडर कर दें। इसके लिए आपके खाद्य विभाग के कार्यालय जाना होगा। वहां लिखित में आपको सहमति पत्र देना होगा। इसके बाद आप सरकार की ओर से किसी तरह की कार्रवाई से बच जाएंगे। अपात्र पाए जानें पर कार्रवाई जरूर हो सकती है।
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