सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से कहा है कि वह राज्य के सर्वाधिक प्रसार संख्या वाले समाचार-पत्र 'राजस्थान पत्रिका' को तुरंत प्रभाव से विज्ञापन जारी करें। न्यायाधीश ए.के.सीकरी और न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने शुक्रवार को राजस्थान पत्रिका की ओर से पेश हुए देश के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी के इन तर्कों और तथ्यों से सहमत होते हुए कि राजस्थान पत्रिका के साथ विज्ञापन जारी करने में राज्य सरकार भेदभाव कर रही है, यह मौखिक आदेश दिया।