दरअसल कोरोना वायरस के मामलों में कमी और स्थिति नियंत्रण में होने के कारण सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया है। इस आदेश में कहा गया है कि व्यापार से व्यवसाय और व्यवसाय से ग्राहक में प्रदर्शनियों को अनुमति दी जाएगी। साथ ही प्रदर्शनी के आयोजक निर्धारित एसओपी के सख्त पालन कराने के लिए जिम्मेदार होंगे।
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डीडीएमए ने अपने आदेश में कहा है कि किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम या मेले को आयोजित करते समय कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हर हाल में करना होगा।
डीडीएमए ने अपने आदेश में कहा है कि किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम या मेले को आयोजित करते समय कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हर हाल में करना होगा।
कोविड गाइड़लाइन के मुताबिक मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, नियमित रूप से हाथ धोना, सैनिटाइटर का उपयोग आदि के पालन के लिए कोविड -19 के प्रसार को रोकने के लिए जिम्मेदार होंगे।
यदि कार्यक्रम में कोई भी कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन हुआहुए तो प्रदर्शनी के आयोजक के खिलाफ सख्त आपराधिक कार्रवाई की जाएगी।
यदि कार्यक्रम में कोई भी कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन हुआहुए तो प्रदर्शनी के आयोजक के खिलाफ सख्त आपराधिक कार्रवाई की जाएगी।
यह भी पढ़ेंः Delhi Weather News Updates Today: दिल्ली में चार दिन अच्छी बारिश के आसार, हफ्ते में तीसरी बार जारी हुआ ऑरेंज अलर्ट इसके साथ ही दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ने क्लास 1 से 8 वीं, तक की जूनियर कक्षाओं को फिर से खोलने के लिए टाल दिया गया है। यह आदेश 30 सितंबर, 2021 तक लागू रहेगा।
दरअसल दिल्ली सरकार ने क्लास 9 वीं से 12 तक के छात्रों के लिए 50 फीसदी उपस्थिति के साथ स्कूलों को पहले की तरह फिर से खोल दिया था। इस दौरान डीडीएमए ने बुधवार को दिल्ली के स्कूल को जूनियर कक्षाओं के लिए फिर से खोलने पर एक अहम फैसला लेने के लिए विशेषज्ञ समिति के साथ बैठक की।